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किरायेदार को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश
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order to provide security to the tenant
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नादौन (हमीरपुर)। उच्च न्यायालय ने नरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय ज्ञान चंद निवासी गांव टिल्लू खास की याचिका पर उसे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। नरेश ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 14 महीने की अवधि के लिए मकान मालिक गुरमीत सिंह निवासी गांव टिल्लू खास से उनके इसी गांव में स्थित कच्चे मकान को किराये पर लिया था। उन्होंने 14 महीनों का एडवांस किराया भी दे दिया था।
नरेश ने बताया कि 7 मार्च 2022 को मकान मालिक गुरमीत सिंह और उसका पुत्र नवीन, 23 अप्रैल को मकान मालिक गुरमीत सिंह अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ और इसके बाद 25 अप्रैल 2022 को मकान मालिक गुरमीत सिंह की पत्नी अपने पुत्र के साथ गैरकानूनी तरीके से किराये पर लिए कच्चे मकान में जबरदस्ती घुसे और बिना कोई वजह बताए जान से मारने की धमकी दी।
नरेश कुमार के सारे सामान को इस किराये के घर से बाहर फेंक दिया। नरेश कुमार ने इस घटना के बाद 5 मई 2022 को शिमला हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस केस की शीघ्र सुनवाई के लिए अपनी दलीलें पेश कीं। जिसे शिमला उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 10 मई 2022 को नरेश कुमार की ओर से पेश की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए जिला हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस थाना नादौन के एसएचओ को आदेश जारी करते हुए इस मामले की गंभीरता से जांच करने और वादी नरेश कुमार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी योगराज चंदेल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नरेश ने बताया कि 7 मार्च 2022 को मकान मालिक गुरमीत सिंह और उसका पुत्र नवीन, 23 अप्रैल को मकान मालिक गुरमीत सिंह अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ और इसके बाद 25 अप्रैल 2022 को मकान मालिक गुरमीत सिंह की पत्नी अपने पुत्र के साथ गैरकानूनी तरीके से किराये पर लिए कच्चे मकान में जबरदस्ती घुसे और बिना कोई वजह बताए जान से मारने की धमकी दी।
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नरेश कुमार के सारे सामान को इस किराये के घर से बाहर फेंक दिया। नरेश कुमार ने इस घटना के बाद 5 मई 2022 को शिमला हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस केस की शीघ्र सुनवाई के लिए अपनी दलीलें पेश कीं। जिसे शिमला उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 10 मई 2022 को नरेश कुमार की ओर से पेश की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए जिला हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस थाना नादौन के एसएचओ को आदेश जारी करते हुए इस मामले की गंभीरता से जांच करने और वादी नरेश कुमार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी योगराज चंदेल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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