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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Nadaun resident found guilty of heroin smuggling, sentenced to one year imprisonment

Hamirpur (Himachal) News: नादौन निवासी हेरोइन तस्करी में दोषी करार, एक साल की सजा

Wed, 24 Sep 2025 01:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 24 Sep 2025 01:21 AM IST
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हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने नादौन तहसील निवासी अंकुश शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 2 अगस्त 2022 का है, जब पुलिस थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत अनुकलां स्थित आशा राम कुटिया के पास आरोपी से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर नंबर 186/2022 दर्ज की थी।
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मामले की पैरवी राज्य की ओर से उपजिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। अभियोजन की ओर से 17 गवाह अदालत में पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
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