फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Most of the girls' PGs have neither CCTV nor female warden.

Hamirpur (Himachal) News: लड़कियों के अधिकतर पीजी में न सीसीटीवी न महिला वार्डन

Tue, 27 Aug 2024 05:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Aug 2024 05:56 PM IST
विज्ञापन
सेहत से खिलवाड़ : 16 पीजी के पास ही खाद्य सुरक्षा लाइसेंस
विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकरण के बिना ही चल रहे दर्जनों पीजी
अधिकतर पीजी में कुक बने हैं प्रवासी मजदूर और नेपाली मूल के लोग

विद्यार्थियों के साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए धड़ल्ले से चल रहे हैं पीजी
संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। जिले में महज 16 पेइंग गेस्ट (पीजी) को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस प्राप्त हैं। शहर के गली मोहल्ले और घरों में चलाए जा रहे 50 के करीब पीजी का पंजीकरण ही नहीं कराया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की लाइसेंस प्रक्रिया में पीजी के कर्मचारियों का मेडिकल सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है। खाना बनाने वाले स्टाफ और पीजी में खाद्य व्यवस्था से जुड़ी तमाम व्यवस्था को जांचा जाता है।

इन पीजी का समय-समय पर विभाग की ओर से निरीक्षण किया जाता है, लेकिन जिला मुख्यालय हमीरपुर में दर्जनों ऐसे पीजी हैं जिनके पास खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस ही नहीं हैं। ऐसे में यह पीजी विभाग और प्रशासन की नजरों से बचे हुए हैं। खास बात यह है कि यूपी, बिहार और नेपाल के युवक अधिकतर पीजी में खाना बनाने और अन्य कार्य कर रहे हैं। पीजी में कार्य कर रहे इन प्रवासियों का पुलिस के पास पंजीकरण है यह नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों की सेहत के साथ सुरक्षा से सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। लड़कियों के पीजी में प्रवासी और नेपाली मूल के युवा काम पर रखे गए हैं। विद्यार्थियों के साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए धड़ल्ले से चल रहे पीजी में यही अव्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से पीजी में न तो कैमरों का प्रबंध है और न ही अन्य पुख्ता प्रबंध हैं। बीते दिन छात्र की पीजी में संदिग्ध मौत से पीजी व्यवस्था के निगरानी तंत्र पर बड़े सवाल उठ गए हैं।
विज्ञापन

10 लाख का जुर्माने को प्रावधान, विभाग को करें शिकायत
खाद्य सुरक्षा विभाग में बिना पंजीकरण के कोई भी पीजी संचालित करना गैर कानूनी है। यदि विभाग से लाइसेंस लिए बिना पीजी का संचालन किया जाता है तो दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिले में 16 पीजी विभाग से लाइसेंस प्राप्त है। विभाग से लाइसेंस लिए बिना पीजी संचालन करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि पीजी का विभाग की ओर से समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान पीजी के निरीक्षण के साथ यहां पर कार्यरत कर्मचारियों का भी मेडिकल करवाया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed