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Hamirpur (Himachal) News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी सात पिकअप जब्त

Sat, 25 May 2024 02:17 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2024 02:17 AM IST
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Major action by Forest Department, seven pickups laden with illegal wood seized
कोहला के पास पकड़ी ट्रालों में अवैध रूप से ले जा रही लकड़ी। स्रोत : विभाग
एक चालक ने मौके से गाड़ी भगाने का किया प्रयास, कर्मचारियों ने थोड़ी दूरी पर पकड़ा
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संबंधित वन परिक्षेत्रों से सत्यापन के बाद शीघ्र कानूनी करवाई अमल में लाएगा वन विभाग

संवाद न्यूज एजेंसी

नादौन/रंगस(हमीरपुर)। वन परिक्षेत्र नादौन की टीम ने गश्त के दौरान वीरवार देर रात अवैध रूप से लकड़ी ले जाते सात पिकअप गाड़ियों को कब्जे में लिया है। शीघ्र ही संबंधित वन परिक्षेत्रों से रिपोर्ट आने पर विभाग वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाएगा। रात्रि गश्त टीम के प्रभारी और वन खंड अधिकारी सुरेश शर्मा ने कहा कि वन परिक्षेत्र नादौन की सीमा कोहला में रात नौ बजे के करीब विभाग ने वन माफिया के खिलाफ नाका लगाया था। इस दौरान लकड़ी से लोड सात ट्राला पिकअप गाड़ियों को रोका गया। इनके चालक लकड़ी को लेकर कोई भी अनुमति संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। लकड़ी से लोड एक ट्राला चालक ने मौके से भागने का प्रयास भी किया लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वन विभाग की टीम ने उसे धर दबोचा। विभाग की ओर से सभी ट्राला चालकों के बयान कलमबद्ध करके लकड़ी से लोड सभी सात गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इन्हें वन परिक्षेत्र कार्यालय के आंगन में खड़ा करवाया गया है। इसी संदर्भ में वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। परिक्षेत्र अधिकारी राजीव सूद ने कहा कि वन परिक्षेत्र नादौन की टीम के जांबाज लगातार रात्रि गश्त करते हैं। इसी के चलते विभाग की टीम ने एक नाका लगाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शीघ्र ही संबंधित वन परिक्षेत्रों से लकड़ी के सत्यापन की रिपोर्ट मांगी जाएगी। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लकड़ी वन परिक्षेत्र ज्वाला जी, नादौन, बड़सर व जयसिंहपुर से लाई जा रही थी। यदि लकड़ी किसी निजी भूमि मालिक से खरीदी गई होगी तब भी 30 जून तक फायर सीजन के चलते इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध है। दूसरी ओर वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 41 व 42 के तहत सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले यानी अंधेरे में लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसलिए देर रात को भी लकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोताही सामने आई है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्रवाई हर हाल में अमल में लाई जाएगी। रात्रि गश्त के दौरान वनरक्षक अर्जुन कुमार, सौरभ कुमार, पवन कुमार व दिलबाग सिंह टीम के रूप में उपस्थित रहे।
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