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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
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हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय हमीरपुर ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी उत्तरप्रदेश के निवासी हैं। जून 2016 में व्यक्तिगत रंजिश के चलते दोनों ने अपने तीसरे रिश्तेदार की हत्या कर उसके शरीर में कीलें गाड़ दी थीं और उसके शव को आधा जला भी दिया। पुलिस ने शव बरामद होने के बाद उसकी पहचान कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू की। इसके बाद पुलिस रिमांड में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया, जबकि वीरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
पुलिस चौकी भोटा में 13 जून 2016 को इस केस के संबंध में एफआईआर हुई थी। टियाला द घट्ट गांव में पुलिया के नजदीक राज सिंह निवासी गांव और डाकघर मधुकर थाना शाहबाद उत्तर प्रदेश का आधा जला हुआ शव बरामद हुआ था। वहीं, शव में कीलें भी ठोकीं गई थीं। पुलिस ने इस केस के आरोपियों कीण सिंह निवासी मधुकर थाना शाहबाद जिला रामपुर उप्र. और विरेंद्र कुमार निवासी जिला बदायूं को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस में जुर्म कबूला। आरोपियों ने कहा कि शव में कीलें इसलिए गाड़ दीं ताकि मृतक की आत्मा उन्हें तंग न करे। वहीं, शव को जला भी दिया था। पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि न्यायालय से दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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पुलिस चौकी भोटा में 13 जून 2016 को इस केस के संबंध में एफआईआर हुई थी। टियाला द घट्ट गांव में पुलिया के नजदीक राज सिंह निवासी गांव और डाकघर मधुकर थाना शाहबाद उत्तर प्रदेश का आधा जला हुआ शव बरामद हुआ था। वहीं, शव में कीलें भी ठोकीं गई थीं। पुलिस ने इस केस के आरोपियों कीण सिंह निवासी मधुकर थाना शाहबाद जिला रामपुर उप्र. और विरेंद्र कुमार निवासी जिला बदायूं को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस में जुर्म कबूला। आरोपियों ने कहा कि शव में कीलें इसलिए गाड़ दीं ताकि मृतक की आत्मा उन्हें तंग न करे। वहीं, शव को जला भी दिया था। पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि न्यायालय से दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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