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Hamirpur (Himachal) News: लाहड़ और अघार गांव में अवैध निर्माण, चार लोगों को टीसीपी विभाग के नोटिस
Tue, 17 Sep 2024 10:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 17 Sep 2024 10:54 AM IST
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हमीरपुर। बिना अनुमति निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने चार लोगों को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के निकटवर्ती राजस्व मुहाल लाहड़ और मटौर-शिमला नेशनल हाईवे पर गांव अघार में अधिनियम के उल्लंघन और बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर जारी किए हैं।
मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से जारी इन नोटिसों में चारों लोगों को तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्यों को रोकने और संबंधित जमीन की पूर्व स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गांव बरोहा में एक अन्य मामले में नियोजन अधिकारी ने पूर्व में जारी नोटिस को वापस लेने का निर्णय लिया है। बशर्ते संबंधित जमीन पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई निर्माण कार्य न किया जाए।
मंडलीय नगर योजनाकार हरजिंदर सिंह ने कहा कि टीसीपी एक्ट के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के सभी क्षेत्रों के निवासियों से अपील की गई है कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करें और एक्ट के सभी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मटौर-शिमला नेशनल हाईवे की दोनों ओर 100 मीटर के क्षेत्र में भी टीसीपी एक्ट लागू है, और इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले टीसीपी विभाग के कार्यालय से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।
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मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से जारी इन नोटिसों में चारों लोगों को तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्यों को रोकने और संबंधित जमीन की पूर्व स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गांव बरोहा में एक अन्य मामले में नियोजन अधिकारी ने पूर्व में जारी नोटिस को वापस लेने का निर्णय लिया है। बशर्ते संबंधित जमीन पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई निर्माण कार्य न किया जाए।
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मंडलीय नगर योजनाकार हरजिंदर सिंह ने कहा कि टीसीपी एक्ट के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर के सभी क्षेत्रों के निवासियों से अपील की गई है कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करें और एक्ट के सभी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मटौर-शिमला नेशनल हाईवे की दोनों ओर 100 मीटर के क्षेत्र में भी टीसीपी एक्ट लागू है, और इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले टीसीपी विभाग के कार्यालय से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।
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