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Hamirpur (Himachal) News: पेट्रोल पंपों, अस्पतालों और होटलों में सुरक्षा नियम दरकिनार
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हमीरपुर। जिले में आग से बचाव के लिए सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा है। पेट्रोल पंपों, निजी अस्पतालों व होटलों के संचालकों को इसकी कोई परवाह नहीं है। 2023-2024 में जिला मुख्यालय में स्थित अधिकतर होटलों, निजी अस्पतालों व पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से एनओसी तक के लिए आवेदन नहीं किया है। महज दो अस्पताल, एक पेट्रोल पंप और एक बैंक प्रबंधन की तरफ से एनओसी के लिए आवेदन दिया गया है। ऐसे में अधिकतर संस्थानों के परिसरों में आग से सुरक्षा के प्रबंध सवालों में ही है। आग लगने की सूरत में यहां भारी तबाही हो सकती है। जिला मुख्यालय समेत उपमंडल व तहसील स्तर पर यही हाल है।
जिले के पांचों उपमंडलों में अधिकतर होटलों, निजी अस्पतालों व पेट्रोल पंप और अन्य व्यवसायिक भवनों में आग से सुरक्षा के प्रबंधों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। संचालकों की ओर से बरती जा रही यह कोताही आपात स्थिति में बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। कायदे से हर साल इन व्यावसायिक परिसरों में इन प्रबंधकों की समीक्षा किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एनओसी की अनिवार्यता को लागू किया गया है। कड़े नियम न होने की वजह से लगातार इसमें कोताही बरती जा रही है, जिससे अधिकतर जगहों पर नियमों को ताक पर रख कर व्यावसायिक परिसरों में जुगाड़ तंत्र से कार्य चलाया जा रहा है। भोरंज, नादौन, बड़सर और सुजानपुर में इक्का दुक्का व्यावसायिक परिसरों में आग से बचाव के लिए सुरक्षा प्रबंधों को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। अधिकतर नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं।
कोट
अग्निशमन अधिकारी हमीरपुर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि निजी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, होटलों समेत सभी व्यावसायिक भवनों में आग से सुरक्षा के प्रबंध अनिवार्य है। जिन व्यापारिक संस्थानों की तरफ से आवेदन आए हैं उन्हें एनओसी दी गई है। जिनके आवेदनों में कमियां है उन्हें पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिले के पांचों उपमंडलों में अधिकतर होटलों, निजी अस्पतालों व पेट्रोल पंप और अन्य व्यवसायिक भवनों में आग से सुरक्षा के प्रबंधों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। संचालकों की ओर से बरती जा रही यह कोताही आपात स्थिति में बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। कायदे से हर साल इन व्यावसायिक परिसरों में इन प्रबंधकों की समीक्षा किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एनओसी की अनिवार्यता को लागू किया गया है। कड़े नियम न होने की वजह से लगातार इसमें कोताही बरती जा रही है, जिससे अधिकतर जगहों पर नियमों को ताक पर रख कर व्यावसायिक परिसरों में जुगाड़ तंत्र से कार्य चलाया जा रहा है। भोरंज, नादौन, बड़सर और सुजानपुर में इक्का दुक्का व्यावसायिक परिसरों में आग से बचाव के लिए सुरक्षा प्रबंधों को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। अधिकतर नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं।
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कोट
अग्निशमन अधिकारी हमीरपुर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि निजी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, होटलों समेत सभी व्यावसायिक भवनों में आग से सुरक्षा के प्रबंध अनिवार्य है। जिन व्यापारिक संस्थानों की तरफ से आवेदन आए हैं उन्हें एनओसी दी गई है। जिनके आवेदनों में कमियां है उन्हें पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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