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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Government should take permission from Election Commission to provide leave encashment and gratuity: Union

लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी प्रदान करने को सरकार चुनाव आयोग से ले अनुमति : संघ

Sun, 07 Apr 2024 06:12 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 07 Apr 2024 06:12 PM IST
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शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रदेश मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना से उठाई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी

डिडवीं (हमीरपुर)। प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना से आग्रह किया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर का भुगतान किया जाए। एक मार्च 2024 से एरियर प्रदान करने के बारे में बजट में की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति लें।


सेवानिवृत्त उपनिदेशक जीवन शर्मा, सुरेंद्र पाल, सुदर्शन चौधरी, सोमनाथ सांख्यान, संजीव शर्मा, जसवंत सिंह व सेवानिवृत्त जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुरेश शर्मा, सचिवालय से सेवानिवृत्त सेक्शन ऑफिसर सुदेश भारद्वाज, पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर हेतराम वर्मा, नरेश सोहड़, राकेश शर्मा, सुरेंद्र पाल वजीर, रामशरण नारंग, सुरेंद्र शर्मा ,जोगिंदर चौधरी, जगत राम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट भाषण में एक अप्रैल 2024 से चार फीसदी डीए देने की भी घोषणा की थी। इस बारे में चिंतन के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे रूटीन मैटर बताते हुए अनुमति प्रदान की है। इसी तर्ज पर प्रदेश के पेंशनर्स को मार्च 2024 से रिटायर कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट व ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर का भुगतान करने की अनुमति भी हिमाचल सरकार चुनाव आयोग से ले। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट भी अपने निर्णय में इन रिटायर कर्मचारियों की देनदारियों को अदा करने के आदेश पारित कर चुका है।
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