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Hamirpur (Himachal) News: वर्षों से लंबित मामलों का मध्यस्थता से करवाएं निपटारा
Tue, 15 Jul 2025 04:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 15 Jul 2025 04:50 AM IST
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हमीरपुर जिले में भी 30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान : कुलदीप शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिले में वर्षों से लंबित केसों के निपटान के लिए 30 सितंबर तक अभियान चलाया गया है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए हमीरपुर में भी कई केसों का निपटारा किया जा रहा है।
हमीरपुर की सभी अदालतों में चलाए जा रहे इस 90 दिवसीय अभियान के दौरान मध्यस्थता और आपसी सहमति के साथ केसों का निपटारा किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चालान के मामले, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, श्रम वसूली के मामले, विभाजन और बेदखली के मुकदमे, भूमि अधिग्रहण मामले और अन्य उपयुक्त नागरिक मामलों का निपटारा करना है। लोगों को विभिन्न केसों एवं विवादों के वैकल्पिक समाधान के लिए प्रेरित करने की दिशा में यह अभियान काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के मध्य एक प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से आपसी सहमति से विवाद को सुलझाया जाता है। यह प्रक्रिया गोपनीय, लचीली और कम खर्चीली होती है। उन्होंने जिलावासियों से इस अभियान का लाभ उठाते हुए मध्यस्थता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवाने की अपील की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिले में वर्षों से लंबित केसों के निपटान के लिए 30 सितंबर तक अभियान चलाया गया है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए हमीरपुर में भी कई केसों का निपटारा किया जा रहा है।
हमीरपुर की सभी अदालतों में चलाए जा रहे इस 90 दिवसीय अभियान के दौरान मध्यस्थता और आपसी सहमति के साथ केसों का निपटारा किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चालान के मामले, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, श्रम वसूली के मामले, विभाजन और बेदखली के मुकदमे, भूमि अधिग्रहण मामले और अन्य उपयुक्त नागरिक मामलों का निपटारा करना है। लोगों को विभिन्न केसों एवं विवादों के वैकल्पिक समाधान के लिए प्रेरित करने की दिशा में यह अभियान काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के मध्य एक प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से आपसी सहमति से विवाद को सुलझाया जाता है। यह प्रक्रिया गोपनीय, लचीली और कम खर्चीली होती है। उन्होंने जिलावासियों से इस अभियान का लाभ उठाते हुए मध्यस्थता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवाने की अपील की है।
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