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Hamirpur (Himachal) News: मैहरे बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे नौ सैंपल
Sat, 11 Oct 2025 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 11 Oct 2025 12:40 AM IST
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर मैहरे बाजार में खाद्य पदार्थों के सैंपल भरते हुए। स
सचित्र
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। सीजन शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग शुरू कर दी है।
शुक्रवार को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉ. अभिषेक ठाकुर की अगुवाई में टीम ने बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाजार में मिल्क केक, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन,जलेबी, शक्कर पारा, कलाकंद, बेसन के लड्डू और पेठा के नौ सैंपल भरे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ने क्षेत्र के सभी खाद्य व्यापार संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के सभी प्रावधानों का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को सामान्य स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं का पालन और मिठाई बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल और खाद्य ग्रेड रंगों का उपयोग करना होगा। यदि कोई इन मापदंडों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो एफएसएस अधिनियम 2006 के अनुसार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। सीजन शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग शुरू कर दी है।
शुक्रवार को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉ. अभिषेक ठाकुर की अगुवाई में टीम ने बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाजार में मिल्क केक, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन,जलेबी, शक्कर पारा, कलाकंद, बेसन के लड्डू और पेठा के नौ सैंपल भरे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ने क्षेत्र के सभी खाद्य व्यापार संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के सभी प्रावधानों का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए।
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उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को सामान्य स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं का पालन और मिठाई बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल और खाद्य ग्रेड रंगों का उपयोग करना होगा। यदि कोई इन मापदंडों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो एफएसएस अधिनियम 2006 के अनुसार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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