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Hamirpur (Himachal) News: निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्था के लिए दी मंजूरी
Sat, 24 May 2025 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 24 May 2025 01:05 AM IST
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मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में होंगे वोटर के फोन
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आयोग के उपनिदेशक पी. पवन की ओर से प्राप्त एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे।
ये मोबाइल स्विच ऑफ मोड में ही जमा किए जाएंगे और इन्हें रखने के लिए बॉक्स या बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले मतदाता अपने मोबाइल फोन निर्धारित स्थान पर जमा करवा सकेगा। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के एक अन्य निर्णय के अनुसार अब उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर वोटर इनफॉरमेशन स्लिप के वितरण के लिए बूथ स्थापित कर सकते हैं।
मतदान के दिन किन्हीं कारणों से वोटर इनफॉरमेशन स्लिप साथ न लाने वाले मतदाताओं के लिए यह निर्णय काफी सुविधाजनक साबित होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ये दोनों महत्वपूर्ण निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 और निर्वाचन संचालन नियम-1961 के विभिन्न प्रावधानों के तहत ही लिए हैं।
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हमीरपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आयोग के उपनिदेशक पी. पवन की ओर से प्राप्त एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे।
ये मोबाइल स्विच ऑफ मोड में ही जमा किए जाएंगे और इन्हें रखने के लिए बॉक्स या बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले मतदाता अपने मोबाइल फोन निर्धारित स्थान पर जमा करवा सकेगा। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के एक अन्य निर्णय के अनुसार अब उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर वोटर इनफॉरमेशन स्लिप के वितरण के लिए बूथ स्थापित कर सकते हैं।
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मतदान के दिन किन्हीं कारणों से वोटर इनफॉरमेशन स्लिप साथ न लाने वाले मतदाताओं के लिए यह निर्णय काफी सुविधाजनक साबित होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ये दोनों महत्वपूर्ण निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 और निर्वाचन संचालन नियम-1961 के विभिन्न प्रावधानों के तहत ही लिए हैं।
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