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Hamirpur (Himachal) News: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास
Fri, 14 Aug 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:40 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। सुजानपुर क्षेत्र में आठ वर्षीय अनाथ मूकबधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार घटना 17 दिसंबर 2024 की है। पीड़िता आठ वर्षीय मूकबधिर अनाथ बच्ची सुजानपुर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी। इसी दौरान 18 वर्षीय आरोपी बच्ची को अपने साथ ले लगा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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परिजनों की शिकायत पर सुजानपुर थाना में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और अदालत में चालान पेश किया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान करवाए।
उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की।
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हमीरपुर। सुजानपुर क्षेत्र में आठ वर्षीय अनाथ मूकबधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार घटना 17 दिसंबर 2024 की है। पीड़िता आठ वर्षीय मूकबधिर अनाथ बच्ची सुजानपुर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी। इसी दौरान 18 वर्षीय आरोपी बच्ची को अपने साथ ले लगा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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परिजनों की शिकायत पर सुजानपुर थाना में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और अदालत में चालान पेश किया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान करवाए।
उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की।