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कर्फ्यू में एक घंटे ढील, डेढ़ घंटे करें सैर

Sat, 25 Apr 2020 10:03 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2020 10:03 PM IST
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हमीरपुर/नादौन (हमीरपुर)। जिला प्रशासन ने जनहित में कई निर्णय लिए हैं। कंटनेमेंट जोन को छोड़ बाकी क्षेत्र में सोमवार 27 अप्रैल से जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू ढील का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। यानी अब दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे।
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जिला में शराब के ठेके, शॉपिंग मॉल, बार्बर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर, होटल, कैफे, रेस्तरां, मिठाई, ढाबे और खाने पीने की सभी दुकानों के अलावा अन्य दुकानें सुबह सात से 11 बजे तक खुली रहेंगी। प्रशासन ने सुबह साढ़े पांच से सात बजे तक सुबह की सैर के लिए भी समय फाइनल किया है। वाहनों के प्रयोग का प्रयोग पहले की तरह वर्जित रहेगा। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि केंद्र और प्रदेेश सरकार के आदेशों की पूरी पालना की जाएगी। इसके लिए सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए रियायतें देने के लिए कह दिया है।
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एसडीएम किरण भड़ाना ने नादौन क्षेत्र में जारी अधिसूचना की जानकारी देने के लिए शनिवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र और अन्य उत्पादन संबंधी संस्थान भी सुबह 10 से 5 बजे तक ही खुलेंगे। किताबें, पंखों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयर सुबह 7 से 11 बजे तक केवल सोमवार और वीरवार को खुली रहेंगी। इसके अलावा होम डिलीवरी अब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी। इन सब वर्गों को दुकानें या संस्थान खोलने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित विभागों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीडीओ तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ईओ नगर पंचायत से स्वीकृति लेनी होगी। निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार या मिस्त्रियों को स्वीकृति लेनी होगी। निर्माण सामग्री दुकानों से लाने के लिए भी केवल यही लोग अधिकृत होंगे। कार्य करवाने वालों को दुकानों पर जाने के लिए अलग से स्वीकृति लेनी होगी। उन्होंने साफ किया कि पंचायत स्तर पर कोई भी मजदूर या मिस्त्री दूसरी पंचायत में जाकर कार्य कर सकता है बशर्ते उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री न हो। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी मजदूर या मिस्त्री न बाहर जा सकता है न ही कोई बाहर से अंदर बाहर से आ सकता है। नगर पंचायत के अंतर्गत रहने वाला केवल इसी क्षेत्र में कार्य कर सकता है।
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उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग से स्वीकृति लेने वाला हर कोई व्यक्ति नियमों का पालन करेगा और उल्लंघन करने पर संबंधित विभाग ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने बताया कि विभागों के अधिकारियों को स्वीकृति देने के लिए अधिकृत किया है। परंतु उन्हें भी अंतिम स्वीकृति एसडीएम से ही लेनी पड़ेगी। किरण भड़ाना ने बताया कि नादौन के संक्रमित क्षेत्र में कोई ढील नहीं दी गई है। इसके साथ सटी बफर जोन में तय नियम अनुसार दुकानें खुल सकती हैं। उन्होंने बताया कि आवाजाही कम रखने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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