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कनोह पंचायत का प्रधान निलंबित
Updated Wed, 03 Oct 2018 10:53 PM IST
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बड़सर (हमीरपुर)। स्थानीय उपमंडल की पंचायत कनोह में पंचायत प्रधान सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत प्रधान पर सोलर लाइटें लगाने में बरती गई अनियमितताएं जांच में सामने आने पर यह कार्रवाई हुई है। जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायत प्रधान के निलंबन की पुष्टि की है। कनोह पंचायत में सांसद निधि से निर्धारित स्थानों पर सोलर लाइटें स्वीकृत हुई थीं। लेकिन पंचायत प्रधान ने मनमर्जी करते हुए दूसरे स्थानों पर सोलर लाइटें लगा दीं।
इसके अलावा कई विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। विकास खंड अधिकारी ब्लॉक बिझड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में प्रमाणित आरोपों के आधार पर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के बारे में 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया था। इसके जवाब का अध्ययन करने पर पाया कि पंचायत प्रधान कनोह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं। जिनकी सत्यता जानने के लिए नियमित जांच करवाई जाना आवश्यक है। उपायुक्त हमीरपुर ने पंचायतीराज अधिनियम के तहत पंचायत प्रधान कनोह विकास खंड बिझड़ी को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निलंबित कर दिया। ताकि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के रिकार्ड में छेड़छाड़ न हो। पंचायत प्रधान सुरेश कुमार का कहना है कि उसने सोलर लाइटें लोगों के आग्रह व जनता की सुविधा अनुरूप लगाई हैं। उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं।
जिला पंचायत अधिकारी रमेश चंद कपूर का कहना है कि सोलर लाइटें लगाने व अन्य अनियमितताओं के चलते उपायुक्त हमीरपुर द्वारा पंचायत प्रधान कनोह को सुरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन प्रधान की ओर से जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर प्रधान को तत्काल प्रधान पद के प्रभाव से निलंबित किया गया ताकि रिकार्ड में कोई छेड़छाड़ न हो सके।
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इसके अलावा कई विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। विकास खंड अधिकारी ब्लॉक बिझड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में प्रमाणित आरोपों के आधार पर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के बारे में 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया था। इसके जवाब का अध्ययन करने पर पाया कि पंचायत प्रधान कनोह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होते हैं। जिनकी सत्यता जानने के लिए नियमित जांच करवाई जाना आवश्यक है। उपायुक्त हमीरपुर ने पंचायतीराज अधिनियम के तहत पंचायत प्रधान कनोह विकास खंड बिझड़ी को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निलंबित कर दिया। ताकि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के रिकार्ड में छेड़छाड़ न हो। पंचायत प्रधान सुरेश कुमार का कहना है कि उसने सोलर लाइटें लोगों के आग्रह व जनता की सुविधा अनुरूप लगाई हैं। उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं।
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जिला पंचायत अधिकारी रमेश चंद कपूर का कहना है कि सोलर लाइटें लगाने व अन्य अनियमितताओं के चलते उपायुक्त हमीरपुर द्वारा पंचायत प्रधान कनोह को सुरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन प्रधान की ओर से जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर प्रधान को तत्काल प्रधान पद के प्रभाव से निलंबित किया गया ताकि रिकार्ड में कोई छेड़छाड़ न हो सके।
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