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रियायतों में कोविड नियमों का करना होगा पालन : डीसी
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हमीरपुर। उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों का पालन सुनिश्चित करना होगा। सभी सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यालय, संस्थान, स्थानीय निकायों के कार्यालय और अन्य कार्यालय पहली जुलाई से 100 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इनके आदेश जारी किए। अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोरों पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी।
रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कालेज, नर्सिंग संस्थान और फार्मेसी कॉलेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुतकनीकी कालेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी पहली जुलाई से खुलेंगे। अन्य सभी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान सहित कोचिंग संस्थान बंद रहेेंगे। धार्मिक स्थलों को भी पहली जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। धार्मिक स्थलों में किसी भी आयोजन पर पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, सभागार, पार्क, क्लब और जिम केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं।
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रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कालेज, नर्सिंग संस्थान और फार्मेसी कॉलेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुतकनीकी कालेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी पहली जुलाई से खुलेंगे। अन्य सभी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान सहित कोचिंग संस्थान बंद रहेेंगे। धार्मिक स्थलों को भी पहली जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। धार्मिक स्थलों में किसी भी आयोजन पर पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, सभागार, पार्क, क्लब और जिम केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं।
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