{"_id":"5edbbab48ebc3e903f6c3eda","slug":"court-judgement-hamirpur-hp-news-sml3349224138","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हमीरपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला ने पांच साल का साधारण कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान मुख्तियार सिंह उर्फ बबली निवासी बरोहा, तहसील और जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार प्रवासी महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 जून 2019 को भादंसं की धारा 376 भादंसं और पोक्सो अधिनियम के तहत थाना सदर में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रवासी मजदूर महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि 6 जून 2019 को उसकी 5 साल की बेटी स्कूल से आ रही थी तो दोषी व्यक्ति मुख्तियार सिंह उर्फ बबली निवासी बरोहा जिला हमीरपुर उसकी बेटी को अपनी दुकान में ले गया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड की। इस मामले की तफ्तीश पुलिस उप निरीक्षक पूजा ने की। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी साक्ष्यों सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय में दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं हो पाए, जबकि पोक्सो एक्ट में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने दोषी मुख्तिायर सिंह उर्फ बबली को पोक्सो एक्ट में पांच साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार प्रवासी महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 जून 2019 को भादंसं की धारा 376 भादंसं और पोक्सो अधिनियम के तहत थाना सदर में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रवासी मजदूर महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि 6 जून 2019 को उसकी 5 साल की बेटी स्कूल से आ रही थी तो दोषी व्यक्ति मुख्तियार सिंह उर्फ बबली निवासी बरोहा जिला हमीरपुर उसकी बेटी को अपनी दुकान में ले गया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड की। इस मामले की तफ्तीश पुलिस उप निरीक्षक पूजा ने की। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी साक्ष्यों सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय में दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं हो पाए, जबकि पोक्सो एक्ट में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने दोषी मुख्तिायर सिंह उर्फ बबली को पोक्सो एक्ट में पांच साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई।
विज्ञापन