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हमीरपुर में होटल, रेस्तरां, ढाबों सहित होम स्टे के संचालन को सशर्त अनमुति

Sat, 13 Jun 2020 08:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2020 08:51 PM IST
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जिले में होटल, रेस्तरां, ढाबे और
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होम स्टे खोलने की सशर्त अनमुति
होटलों में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नहीं ठहरा सकेंगे
जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम, गेमिंग आर्केड बंद रहेंगे
लिफ्टें भी नहीं चलेंगी, वेटर टेबल तक खाना लाएंगे, लेकिन परोसेंगे नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जारी पूर्ण बंदी के दौरान विभिन्न गतिविधियां चरणबद्ध ढंग से प्रारंभ करने के दृष्टिगत निषेधाज्ञा में संशोधन संबंधी आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार जिला में गैर-पर्यटन उद्देश्यों जैसे आधिकारिक और व्यावसायिक कार्यों से यात्रा करने वाले लोगों और प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए होटल खोले जा सकेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को इनमें ठहराने की अनुमति नहीं होगी।
होटलों में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त होटलों में बड़ी संख्या में लोगों के समूह को एकत्र होने की भी अनुमति नहीं होगी। जिम, स्वीमिंग पूल (तरणताल), थिएटर, ऑडिटोरियम, गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलों से संबंधित भाग बंद रहेंगे।
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होटल प्रबंधकों को कोविड-19 के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करना होगा। सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग के लिए आवश्यक प्रबंध भी होटल प्रबंधन को ही करने होंगे। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों को प्राथमिकता देनी होगी। लिफ्ट का प्रयोग केवल तभी करें यदि कोई व्यक्ति साढ़ियों के उपयोग के लिए शारीरिक तौर पर सक्षम न हो। आदेशों के अनुसार रेस्तरां, ढाबे, इटिंग प्वाइंट, कैफे, फूड कार्ट्स और मिठाई की दुकानों में भी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन परिसरों में कोई भी समारोह, कार्यक्रम के आयोजन या जनसमूह के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। बैठने की कुल क्षमता का केवल 60 फीसदी भाग ही संचालन में रहेगा और टेबल (मेज) के बीच में कम से कम दो मीटर की दूरी रखनी होगी।
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वेटर और अन्य स्टाफ को मास्क एवं ग्लब्स (दस्ताने) पहनना अनिवार्य होगा। वेटर टेबल तक खाना लाएंगे, लेकिन उन्हें इसे परोसने की अनुमति नहीं होगी। एक टेबल पर समूह में आए केवल एक ही परिवार के लोग बैठ सकेंगे। उपकरण, पात्र, बर्तन, छुरी-कांटा इत्यादि साबुन एवं गर्म पानी से अच्छी तरह से साफ करने होंगे। प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए ट्रैकिंग और कैंपिंग गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। दूसरे राज्यों से पर्यटकों को सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि के समय कैंपिंग की जा सकेगी, लेकिन इस दौरान कर्फ्यू अवधि में किसी भी प्रकार के आवागमन पर रोक रहेगी। ये आदेश जिला हमीरपुर में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 30 जून तक मान्य रहेंगे। अवहेलना करने पर निर्धारित नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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