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सधरियाण पंचायत का वार्ड 6 कंटेनमेंट जोन घोषित
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हमीरपुर। एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने के बाद भोरंज उपमंडल की सधरियाण पंचायत के वार्ड-6 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
इसके चलते अब क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील नहीं मिलेगी। डीसी ने कहा कि भोरंज उपमंडल के अंतर्गत सधरियाण पंचायत के रोहवीं गांव (वार्ड नंबर-6) में गत दिन एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया था। प्रशासन ने संक्रमण को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम के लिए ये कदम उठाया है। आदेश के अनुसार क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा।
सरकारी सेवाओं में लगे लोगों और गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर की जाएगी। अगले आदेश तक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा। इधर-उधर घूमने और सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होने पर भी मनाही है।
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इसके चलते अब क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील नहीं मिलेगी। डीसी ने कहा कि भोरंज उपमंडल के अंतर्गत सधरियाण पंचायत के रोहवीं गांव (वार्ड नंबर-6) में गत दिन एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया था। प्रशासन ने संक्रमण को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम के लिए ये कदम उठाया है। आदेश के अनुसार क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा।
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सरकारी सेवाओं में लगे लोगों और गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर की जाएगी। अगले आदेश तक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा। इधर-उधर घूमने और सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होने पर भी मनाही है।
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