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हमीरपुर में राशन डिपो के लिए आवेदन 24 तक
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हमीरपुर। नगर निकाय क्षेत्र हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दुकान की जगह नई दुकान आवंटित की जाएगी। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक कार्यालय ने 24 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला नियंत्रक शिव राम राही ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे स्थानीय निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, पूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी।
जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। जिला नियंत्रक ने बताया कि इच्छुक संस्था या व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन 24 दिसंबर तक जिला नियंत्रक कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। पूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता, बीपीएल, एससी, एसटी, पूर्व सैनिक और विकलांगता से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करें। यदि आवेदक उसी वार्ड का निवासी है, जहां दुकान खोली जानी है तो वह नगर निकाय की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न कर सकता है।
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जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। जिला नियंत्रक ने बताया कि इच्छुक संस्था या व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन 24 दिसंबर तक जिला नियंत्रक कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। पूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता, बीपीएल, एससी, एसटी, पूर्व सैनिक और विकलांगता से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करें। यदि आवेदक उसी वार्ड का निवासी है, जहां दुकान खोली जानी है तो वह नगर निकाय की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न कर सकता है।
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