{"_id":"6ae1041f36e1b813a00eada7","slug":"60-e-auto-permits-to-be-issued-in-the-district-apply-by-november-16-hamirpur-hp-news-c-94-1-hmp1004-213580-2026-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: जिले में ई-ऑटो के 60 परमिट होंगे जारी, 16 नवंबर तक करें आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: जिले में ई-ऑटो के 60 परमिट होंगे जारी, 16 नवंबर तक करें आवेदन
Wed, 28 Oct 2026 01:35 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 28 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। जिले के पांचों उपमंडलों में ई-ऑटो के संचालन के लिए 60 परमिट जारी किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक बेरोजगारों से फार्म नंबर-45 पर 16 नवंबर तक आरटीओ कार्यालय हमीरपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) राजीव ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में 20, जबकि नादौन, बड़सर, सुजानपुर और भोरंज उपमंडलों में 10-10 परमिट जारी किए जाएंगे। आवेदक केवल अपने संबंधित उपमंडल के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि ई-ऑटो का संचालन जिला एवं उपमंडल मुख्यालयों की प्लेन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजारों को छोड़कर अन्य मार्गों पर किया जा सकेगा। हालांकि, एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करने की अनुमति होगी।
विज्ञापन
ई-ऑटो का संचालन उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में किया जा सकेगा। यह स्वरोजगार योजना है, इसलिए परमिट धारक को स्वयं ई-ऑटो चलाना होगा। एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर परमिट स्वीकृत किया जाएगा।
आरटीओ ने बताया कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और 100 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। पहले आवेदन कर चुके लोगों को भी नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है।
हालांकि, पूर्व में फीस जमा करवा चुके आवेदकों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बेरोजगार प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदनों की संख्या परमिटों से अधिक होती है, तो आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने पर आवेदन को लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) राजीव ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में 20, जबकि नादौन, बड़सर, सुजानपुर और भोरंज उपमंडलों में 10-10 परमिट जारी किए जाएंगे। आवेदक केवल अपने संबंधित उपमंडल के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि ई-ऑटो का संचालन जिला एवं उपमंडल मुख्यालयों की प्लेन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजारों को छोड़कर अन्य मार्गों पर किया जा सकेगा। हालांकि, एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करने की अनुमति होगी।
विज्ञापन
ई-ऑटो का संचालन उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में किया जा सकेगा। यह स्वरोजगार योजना है, इसलिए परमिट धारक को स्वयं ई-ऑटो चलाना होगा। एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर परमिट स्वीकृत किया जाएगा।
आरटीओ ने बताया कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और 100 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। पहले आवेदन कर चुके लोगों को भी नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है।
हालांकि, पूर्व में फीस जमा करवा चुके आवेदकों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बेरोजगार प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदनों की संख्या परमिटों से अधिक होती है, तो आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने पर आवेदन को लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।