फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कल जारी होगी लोकसभा चुनावों की अधिसूचना

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कल जारी होगी लोकसभा चुनावों की अधिसूचना

Sat, 20 Apr 2019 11:19 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2019 11:19 PM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर डॉ. रिचा वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उन्हें उम्मीदवारों के नामांकन सहित आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। डॉ. वर्मा ने कहा कि भारत चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा के सामान्य निर्वाचन-2019 की अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2019 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 11.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक अपना नामांकन पत्र निर्वाचक अधिकारी (उपायुक्त) हमीरपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
विज्ञापन

नामांकन पत्रों की छंटाई 30 अप्रैल को की जाएगी। जबकि अभ्यर्थिता (नामांकन) वापस लेने की अंतिम तिथि 02 मई, 2019 निर्धारित की गई है। जिसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान की तिथि 19 मई, 2019 रखी गई है तथा इसके परिणामों की घोषणा 23 मई, 2019 को मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर की ओर से की जाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्ररूमेंट एक्ट, 1881 (वित्त मंत्रालय) के तहत माह के दूसरे व चौथे शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में 27 मई, 2019 को चौथे शनिवार का अवकाश तथा 28 मई, 2019 को रविवार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण इन दोनों दिन नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन के समय उम्मीदवार सहित केवल पांच लोगों को ही नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति रहेगी। उनके साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से 100 मीटर के दायरे पर रखा जाएगा और केवल तीन वाहनों को यहां तक लाने की अनुमति होगी। नामांकन पत्रों की छंटाई के दौरान भी उम्मीदवार सहित केवल चार लोगों जिनमें उनका इलेक्शन एजेंट, प्रस्तावक व एक अन्य अधिकृत व्यक्ति (अधिवक्ता इत्यादि) को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।
विज्ञापन


विज्ञापन प्रसारित कर देना होगा आपराधिक मामलों का ब्योरा
उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक (क्रिमिनल) मामला लंबित है अथवा आपराधिक (क्रिमिनल) मामले में दोष सिद्ध हो चुका हो तो उसे निर्धारित प्रपत्र अनुसार समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में तीन अलग-अलग दिवसों पर इस बारे में विज्ञापन प्रसारित कर ब्योरा देना होगा। विज्ञापनों के प्रसारण की समयावधि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद और मतदान से दो दिन पूर्व (48 घंटे पूर्व) तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को मामले के ब्योरे के संदर्भ में प्रसारित किए गए विज्ञापन की प्रतियां जिला निर्वाचक अधिकारी के समक्ष चुनावी व्यय के लेखे के साथ प्रस्तुत करनी होंगी। उम्मीदवार को सरकारी आवास से संबंधित किसी भी प्रकार के देय भुगतान के बारे में भी अलग से शपथ पत्र भरकर देना होगा। वाहन, रैली स्थल, चुनावी बैठक, लाउड स्पीकर, हेलीकॉप्टर की उड़ान, जलसे निकालने व बाइक रैली इत्यादि विभिन्न गतिविधियों के लिए सुविधा एप के माध्यम से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है और चुनावी प्रक्रिया के दौरान 10 हजार रुपये से अधिक का नकद लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवार को चुनावी व्यय के लिए अलग से बैंक खाता तथा लेखा रिकॉर्ड रखना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed