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हिमाचल: टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर शिमला में FIR, वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
Sun, 19 Oct 2025 03:16 PM IST
अंकेश डोगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Sun, 19 Oct 2025 03:16 PM IST
सार
टीवी चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है। जानें पूरा मामला...
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डिजाइन फोटो।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टीवी चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिमला पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। उन पर वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। शिकायतक के अनुसार अंजना ओम कश्यप ने चैनल के एक कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे समुदाय में गहरी नाराजगी फैली है।
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'महान ऋषि का अपमान अस्वीकार्य'
शिकायतकर्ता प्रीत पाल मट्टू, बाबा साहेब अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी शिमला के अध्यक्ष हैं। शिकायत में कहा गया है कि आठ अक्तूबर को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 'आजतक' चैनल का एक वीडियो देखा था। इस वीडियो में एंकर अंजना ओम कश्यप और चैनल के मुख्य संपादक अरुण पुरी ने महर्षि वाल्मीकि से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उनकी महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित टिप्पणी की था। शिकायतकर्ता के अनुसार इस टिप्पणी ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और एक महान ऋषि का अपमान किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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पुलिस मामले की जांच में जुटी
वहीं, शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर धारा 3(1)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और धारा 299 बीएनएस के तहत पंजीकृत की गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार मामले से संबंधित सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।
शिकायतकर्ता ने कहा- पूरे समाज के सम्मान का मामला
शिकायतकर्ता प्रीत पाल मट्टू ने कहा कि यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का मामला है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत न हो।
वहीं, शिमला के सदर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर धारा 3(1)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और धारा 299 बीएनएस के तहत पंजीकृत की गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार मामले से संबंधित सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।
शिकायतकर्ता ने कहा- पूरे समाज के सम्मान का मामला
शिकायतकर्ता प्रीत पाल मट्टू ने कहा कि यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का मामला है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत न हो।