उपायुक्त के आदेश रद्द: हाईकोर्ट ने कहा- कारदार की कुर्सी पर वंशानुगत दावे को झटका
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:12 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के प्रसिद्ध देवता त्रियुगी नारायण (दियार) मंदिर के कारदार (प्रबंधक) की नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उपायुक्त कुल्लू के समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया है।
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अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला