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भरमौर में टाउन एंड कंट्री प्लान एक्ट लागू, अब बिना नक्शे के नहीं बनेंगी इमारतें

Fri, 13 May 2016 10:20 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला (चंबा)
ब्यूरो, अमर उजाला (चंबा) Updated Fri, 13 May 2016 10:20 PM IST
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उपमंडल भरमौर में टाउन एंड कंट्री प्लान एक्ट लागू कर हो गया है। अब यहां कोई भी नई इमारत बिना नक्शा पास किए नहीं बन पाएगी। यह फैसला भरमौर प्रशासन ने कंकरीट में बदलते भरमौर मुख्यालय की हालत को देखते हुए लिया है।

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भरमौर मुख्यालय के अलावा ग्रीमा, घरेड़, प्रंघाला व संचूई पंचायतों को भी इस एक्ट के दायरे में लाया गया है। भरमौर में पिछले काफी समय से कंकरीट के बड़े-बड़े बेतरतीब और असुरक्षित भवन बनते चले आ रहे थे। इस अव्यवस्था पर रोक लगाने के लिए अधिनियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश  दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि सदर पंचायत भरमौर के साथ संचूई, प्रंघाला, घरेड़ और ग्रीमा पंचायतें भी जुड़ी हुई हैं। जहां पर आधुनिकता का असर धार्मिकता पर हावी होते दिख रहा है। मणिमहेश यात्रा और पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए। जागरूकता ने यहां पर पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। नतीजतन लोग यहां पर बिना प्रशासनिक अनुमति के आय संबंधी अचल संपत्ति का जुगाड़ करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भरमौर प्रशासन का यह निर्णय भरमौर को उसके पुराने स्वरूप में काफी हद तक संरक्षित करने में कामयाब हो जाएगा।
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स्वीकृति जरूरी होगी : एसडीएम
एसडीएम भरमौर डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लान एक्ट व्यवस्थित व्यवस्था का स्वरूप है। भरमौर की उपरोक्त पंचायतों में इन एक्ट को लागू किए जाने की बहुत आवश्यकता थी। इस एक्ट के तहत हर भवन निर्माता को प्रशासन से भवन के निर्माण का प्रारूप स्वीकृत करवाना होगा।

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