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Chamba News: चिट्टा तस्करी के मामले की आरोपी महिला, उसके बेटा और बेटी को नहीं मिली जमानत

Fri, 16 Jan 2026 10:49 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 16 Jan 2026 10:49 PM IST
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The woman, her son and daughter, accused in the Chitta smuggling case, were denied bail.
चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर की अदालत ने 20.65 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार सुल्तानपुर की आरोपी महिला और उसके बेटा और बेटी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने बताया कि अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका खारिज की है।
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जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने इस दौरान दावा किया कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। वे जांच में पुलिस के सहयोगी हैं। वहीं, न्यायालय में पुलिस की ओर से बताया गया कि 22 नवंबर को पुलिस टीम ने सुल्तानपुर मार्ग पर परिवार के किराये के कमरे में दबिश देकर 20.65 ग्राम चिट्टा बरामद किया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।
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