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Chamba News: मान्यता नवीनीकरण में देरी पर छह निजी स्कूल डिफॉल्टर
Wed, 07 Oct 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:55 PM IST
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प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए कारण बताओ नोटिस, सात दिन में देना होगा लिखित जवाब
संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर मान्यता रद्द करने समेत होगी वैधानिक कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी न करने वाले जिले के छह निजी स्कूलों पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
विभाग ने इन स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित करते हुए संबंधित प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सभी को सात दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार संबंधित स्कूलों ने फरवरी 2026 में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इसके बावजूद करीब छह माह बीतने के बाद भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से देरी का कारण स्पष्ट करने को कहा है।
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नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत वैध मान्यता या उसका नवीनीकरण किए बिना स्कूल संचालित करना नियमों का उल्लंघन है। संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षरित लिखित जवाब देना होगा। जवाब में मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण स्पष्ट करने होंगे।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा मनोहर लाल ने बताया कि छह निजी स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब सहित कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अन्य लागू नियमों के तहत मान्यता रद्द या वापस लेने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर मान्यता रद्द करने समेत होगी वैधानिक कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी न करने वाले जिले के छह निजी स्कूलों पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
विभाग ने इन स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित करते हुए संबंधित प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सभी को सात दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।
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विभागीय जानकारी के अनुसार संबंधित स्कूलों ने फरवरी 2026 में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इसके बावजूद करीब छह माह बीतने के बाद भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से देरी का कारण स्पष्ट करने को कहा है।
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नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत वैध मान्यता या उसका नवीनीकरण किए बिना स्कूल संचालित करना नियमों का उल्लंघन है। संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षरित लिखित जवाब देना होगा। जवाब में मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण स्पष्ट करने होंगे।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा मनोहर लाल ने बताया कि छह निजी स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब सहित कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अन्य लागू नियमों के तहत मान्यता रद्द या वापस लेने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।