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जिले में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Tue, 11 Jan 2022 09:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 09:51 PM IST
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Shops will open in the district from 9 am to 7 pm
चंबा। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच चंबा में भी बंदिशें लगा दी गई हैं। जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में सभी दुकानों को सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाजार और दुकानों का समय निश्चित किया जाना आवश्यक है।
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जिले में बाजार और दुकानें हिमाचल प्रदेश दुकान और व्यवसायिक स्थापना एक्ट 1969 के प्रावधानों के अनुसार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे। सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आदेश 12 जनवरी सुबह 6 बजे से लागू होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फार्मेसी और दवाइयों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे और दुकानें यथावत खुली रहेंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।
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फेस कवर मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी बस में चढ़ने और किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने और किसी अन्य सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में प्रतिष्ठान को बंद करने का भी प्रावधान रहेगा। सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड लगाने के साथ ग्राहकों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
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रात 11 बजे तक खुली रहेंगी पंक्चर की दुकानें
मोटर मेकेनिक और टायर पंक्चर की दुकान को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। इसी तरह ढाबे और रेस्तरां 10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित रेस्तरां और ढाबे रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानदारों और ग्राहकों को जिला आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों और कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया की पालना और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित बनाना होगा। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी, पंचायतीराज और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को अपने अधिकार क्षेत्र में अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है।

आदेश के अनुसार जिला श्रम अधिकारी को नियमित तौर पर दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों में कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। नियमों के उल्लंघन की अवस्था में उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने, दुकानों या बाजार को सात दिन तक बंद करने के लिए अधिकृत भी किया गया है।
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