फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   labour department chargsheet against dfo pangi

डीएफओ पांगी के खिलाफ श्रम विभाग ने किया सीजेएम कोर्ट में चालान पेश

Thu, 16 Jan 2020 10:42 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 10:42 PM IST
विज्ञापन
labour department chargsheet against dfo pangi
सुभाष कुमार अग्निहोत्री
विज्ञापन

चंबा। डीएफओ पांगी के खिलाफ श्रम विभाग चंबा ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। श्रम विभाग ने डीएफओ पांगी से मांगी जानकारी और रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। यह कार्रवाई वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14/4डी के तहत की गई है। विभाग के पास दैनिक वेतन भोगियों को वेतनमान न मिलने की शिकायत पहुंची थी।
इसको लेकर श्रम विभाग ने डीएफओ पांगी को नोटिस जारी किया। नोटिस में डीएफओ पांगी को मांगी गई सूचना और रिकॉर्ड संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना था। बावजूद इसके डीएफओ पांगी ने इसे हल्के में लिया। इसके बाद मामले को लेकर श्रम विभाग ने डीएफओ पांगी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।
विज्ञापन

गौरतलब हो कि उपमंडल पांगी में वन विभाग के तहत सेवाएं दे रहे दैनिक वेतनभोगी विकासात्मक कार्य कर रहे हैं। मगर इन्हें लंबे समय से वेतनमान की अदायगी नहीं की जा रही है। वह वेतनमान के लिए कई बार श्रमिक कार्यालय के चक्कर काटते रहते। इसके बाद दैनिक वेतन भोगियों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद वन विभाग के पास ये शिकायत पहुंची। इसे वन विभाग ने श्रम विभाग को भेजा और समस्या का निदान करने की बता कही। शिकायत मिलने के बाद श्रम विभाग ने सीसीएफ और डीएफओ पांगी को नोटिस जारी कर विकासात्मक कार्यों के एवज में जहां-जहां वेतनमान जारी नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्ड तलब किया था।
बावजूद इसके डीएफओ पांगी ने यह रिकॉर्ड न तो प्रस्तुत किया गया और न ही इस बारे कोई सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए अब श्रम विभाग ने वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14/4डी के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए सीजेएम कोर्ट चंबा में चालान पेश कर दिया है।

श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि डीएफओ पांगी ने नोटिस में दिए गए समय के अनुसार न तो सूचना दी गई और न ही रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। इसके चलते अब डीएफओ पांगी के खिलाफ वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14/4डी के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए सीजेएम कोर्ट चंबा में चालान पेश किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed