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Chamba News: बीमा कंपनी उपभोक्ता को ब्याज सहित लौटाए 1.80 लाख
Sat, 16 Sep 2023 01:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 16 Sep 2023 01:34 AM IST
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धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने ग्राहक को गुमराह करके बीमा करवाने वाली कंपनी को निवेश किए गए 1.80 लाख को ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुआवजा और न्यायालय शुल्क के रूप में भी 35 हजार रुपये देने होंगे।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता दमेश कुमार निवासी हटोल, नादौन हमीरपुर ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका ओरिएंटल ऑफ काॅमर्स बैंक कांगड़ा में खाता है। वर्ष 2018 में बैंक के मैनेजर अजय कौंडल ने उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि जीवन निवेश प्लान बीमा पालिसी ले लो, जिस पर उन्होंने हामी भर दी। कुछ दिनों के बाद केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस कंपनी प्रतिनिधि उनकी दुकान में आए और प्लान समझाने लगे। प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें पांच सालों तक वार्षिक एक लाख 73 हजार 32 रुपये किस्त देनी है। 10 सालों के बाद उन्हें 20 लाख रुपये मिलेंगे। प्लान को सुनकर उन्होंने 19 मार्च, 2018 को तत्काल एक लाख 80 हजार रुपये देकर बीमा पालिसी खरीद ली। बाद में उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि इस प्लान के तहत उन्हें 10 सालों के बाद 20 लाख नहीं, बल्कि आठ लाख 60 हजार रुपये मिलेंगे। इस पर उन्होंने प्लान बंद करने और पैसे वापस लेने को कहा तो कंपनी आनाकानी करने लगी।
इस पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं उपभोक्ता आयोग ने ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस को आदेश दिए हैं कि उन्हें ग्राहक के निवेश किए 1.80 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने होंगे। इसके अलावा 20 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये न्यायालय शुल्क भी चुकाना होगा।
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जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता दमेश कुमार निवासी हटोल, नादौन हमीरपुर ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका ओरिएंटल ऑफ काॅमर्स बैंक कांगड़ा में खाता है। वर्ष 2018 में बैंक के मैनेजर अजय कौंडल ने उनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि जीवन निवेश प्लान बीमा पालिसी ले लो, जिस पर उन्होंने हामी भर दी। कुछ दिनों के बाद केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस कंपनी प्रतिनिधि उनकी दुकान में आए और प्लान समझाने लगे। प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें पांच सालों तक वार्षिक एक लाख 73 हजार 32 रुपये किस्त देनी है। 10 सालों के बाद उन्हें 20 लाख रुपये मिलेंगे। प्लान को सुनकर उन्होंने 19 मार्च, 2018 को तत्काल एक लाख 80 हजार रुपये देकर बीमा पालिसी खरीद ली। बाद में उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि इस प्लान के तहत उन्हें 10 सालों के बाद 20 लाख नहीं, बल्कि आठ लाख 60 हजार रुपये मिलेंगे। इस पर उन्होंने प्लान बंद करने और पैसे वापस लेने को कहा तो कंपनी आनाकानी करने लगी।
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इस पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं उपभोक्ता आयोग ने ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस को आदेश दिए हैं कि उन्हें ग्राहक के निवेश किए 1.80 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने होंगे। इसके अलावा 20 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये न्यायालय शुल्क भी चुकाना होगा।
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