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बेटी से दुराचार के दोषी बाप को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
Updated Sat, 20 May 2017 10:42 PM IST
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बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाले बाप को विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायधीश) चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने उम्रकैद और दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। केस की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा संजीव कटोच ने की।
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चुराह विस क्षेत्र के तहत एक गांव के भूरि सिंह ने डेढ़ वर्ष पूर्व अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया था। इतना ही नहीं बाप ने बेटी को यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस धमकी के बाद उसकी बेटी चुप रही।
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एक दिन नाबालिग लड़की ने यह बात अपनी मां को बता दी। उसके बाद मां ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने केस के तहत चालान काट कर मामला न्यायालय में पहुंचाया जहां दोनों पक्षों के गवाहों की दलीले सुनने के बाद आखिरकार शनिवार को विशेष न्यायाधीश चंबा की अदालत ने सजा सुना दी।
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