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चरस तस्कर को छह साल की कैद, जुर्माना
ब्यूरो, अमर उजाला, चंबा।
Updated Fri, 30 Dec 2016 10:13 PM IST
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court
स्पेशल एडिशनल सेशन जज चंबा पारस डोगर ने चुराह निवासी पर चरस तस्करी का आरोप साबित होने पर छह वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी की सजा एक वर्ष बढ़ा दी जाएगी।
गौर रहे कि 13 दिसंबर 2013 को चंबा-सलूणी मार्ग पर कोटी पुल के शिव मंदिर के पास हेड कांस्टेबल पवन कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों ने नाका लगा रखा था। इसी दौरान चंबा की ओर से एक व्यक्ति पैदल आया। पुलिस को देखकर उसने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को काबू कर लिया। उसकी पहचान मजीद पुत्र हसनदीन निवासी लखान पोस्ट ऑफिस चरोड़ी तहसील चुराह जिला चंबा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को मजीद से एक बैग मिला। जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो उसमें मौजूद जैकेट में छुपाकर रखी चरस बरामद हुई। भार करने पर 560 ग्राम के लगभग चरस पाई गई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर मजीद को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। लगभग तीन वर्ष तक अदालत में चले मुकदमे में मजीद पर दोष साबित हुआ। इस मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी उदय सिंह ने की।
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गौर रहे कि 13 दिसंबर 2013 को चंबा-सलूणी मार्ग पर कोटी पुल के शिव मंदिर के पास हेड कांस्टेबल पवन कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों ने नाका लगा रखा था। इसी दौरान चंबा की ओर से एक व्यक्ति पैदल आया। पुलिस को देखकर उसने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को काबू कर लिया। उसकी पहचान मजीद पुत्र हसनदीन निवासी लखान पोस्ट ऑफिस चरोड़ी तहसील चुराह जिला चंबा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को मजीद से एक बैग मिला। जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो उसमें मौजूद जैकेट में छुपाकर रखी चरस बरामद हुई। भार करने पर 560 ग्राम के लगभग चरस पाई गई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर मजीद को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। लगभग तीन वर्ष तक अदालत में चले मुकदमे में मजीद पर दोष साबित हुआ। इस मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी उदय सिंह ने की।
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