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चरस तस्कर को दस साल का कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना
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चंबा। विशेष सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए दस साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि यह मामला 22 नवंबर 2017 को सामने आया। पुलिस टीम शिकारी मोड़ और गनेड़ में गश्त कर रही थी।
इसी दौरान पुलिस टीम शिकारी मोड़ के समीप रुकी। पुलिस टीम ने तीसा की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता दिखा, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया। मगर इशारे को अनदेखा कर राहगीर भागने का प्रयास करने लगा। जब पुलिस टीम ने बीस मीटर की दूरी पर ही इस व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम प्यार दीन पुत्र लतीफ मोहम्मद निवासी गांव कलुंडा तहसील चुराह जिला चंबा बताया।
पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, तो उसमें से 1 किलो 120 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने प्यारदीन को हिरासत में ले लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया।
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इसी दौरान पुलिस टीम शिकारी मोड़ के समीप रुकी। पुलिस टीम ने तीसा की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता दिखा, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का इशारा किया। मगर इशारे को अनदेखा कर राहगीर भागने का प्रयास करने लगा। जब पुलिस टीम ने बीस मीटर की दूरी पर ही इस व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम प्यार दीन पुत्र लतीफ मोहम्मद निवासी गांव कलुंडा तहसील चुराह जिला चंबा बताया।
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पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, तो उसमें से 1 किलो 120 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने प्यारदीन को हिरासत में ले लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया।
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