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निजी गाड़ियों में सवारियां ढोने पर एक लाख जुर्माना
Updated Fri, 15 Jun 2018 11:14 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : demo pics
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंबा। निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वालों से परिवहन विभाग ने एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह की अगुवाई में विभागीय टीम ने दो दिनों तक भटियात क्षेत्र में डेरा डालकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
इस दौरान भटियात के विभिन्न क्षेत्रों में निजी वाहनों पर विभाग की टीम ने शिकंजा कसा। इस दौरान टीम ने करीब 72 चालक ऐसे पकड़े, जो निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग कर रहे थे। जबकि निजी वाहनों में सवारियां नहीं ढोई जा सकती। इसको देखते हुए चालकों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेवारी गाड़ी मालिक और चालक की होगी।
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जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि भटियात में निजी गाड़ियों को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गैर कानूनी है। निजी गाड़ियों को मात्र निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि टैक्सी गाड़ी के लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है। उसकी इंश्योरेंस भी ज्यादा होती है। ताकि दुर्घटना के समय घायलों को सहायता राशि मिल सके। मगर चंबा के कुछ क्षेत्रों में निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है।
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निजी वाहनों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई : आरटीओ
परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी ओंकार सिंह ने बताया कि निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने वालों के 72 चालान काटे गए हैं। उनसे एक लाख रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया है। विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।