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Chamba News: एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले केमिस्टों को लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
Sat, 05 Oct 2024 10:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 05 Oct 2024 10:08 PM IST
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चंबा। एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले केमिस्टों ने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए तो उनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले के सभी दवा विक्रेताओं को जारी कर दिए हैं।
युवाओं को नशे की लत से बचाने की दिशा में यह आदेश जारी किए गए हैं। पिछले कुछ समय से चंबा में नशीली दवाइयों का प्रचलन देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर शिकंजा कसा है। अब जिला प्रशासन ने भी इस मामले में गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा है कि जिले में अनुसूची एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले सभी फार्मेसी-केमिस्ट को तत्काल प्रभाव से अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
जिले में बच्चों को बिना चिकित्सीय परामर्श के अनुसूची एच, एच-1 और एक्स श्रेणी दवाइयों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम और नियंत्रण लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों को हर समय क्रियाशील और चालू हालत में रखना होगा। कैमरे का रिकॉर्ड समय-समय पर नियामक प्राधिकरण जैसे ड्रग और पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 तथा किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 56 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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युवाओं को नशे की लत से बचाने की दिशा में यह आदेश जारी किए गए हैं। पिछले कुछ समय से चंबा में नशीली दवाइयों का प्रचलन देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर शिकंजा कसा है। अब जिला प्रशासन ने भी इस मामले में गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा है कि जिले में अनुसूची एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाले सभी फार्मेसी-केमिस्ट को तत्काल प्रभाव से अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
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जिले में बच्चों को बिना चिकित्सीय परामर्श के अनुसूची एच, एच-1 और एक्स श्रेणी दवाइयों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम और नियंत्रण लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों को हर समय क्रियाशील और चालू हालत में रखना होगा। कैमरे का रिकॉर्ड समय-समय पर नियामक प्राधिकरण जैसे ड्रग और पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 तथा किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 56 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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