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किरया-कर्म पर परोस दी धाम, आयोजक पर केस
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चंबा। जिला मुख्यालय के साथ लगते एक गांव में व्यक्ति के किरया-कर्म पर धाम परोस दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आयोजक के खिलाफ आईपीसी सेक्शन और आपदा प्रबंधन एक्ट 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, पुलिस ने लोगों को चेताया है कि वर्तमान समय में धाम सहित सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। ऐसे में धाम आयोजित कर लोग कोरोना संक्रमण को न्योता न दें।
जानकारी के मुताबिक शहर के साथ लगते एक गांव में व्यक्ति की मौत के बाद दसवें दिन उसके किरया-कर्म पर परिजनों ने 50 लोगों के लिए धाम का आयोजन किया। संबंधित क्षेत्र के पटवारी को इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आयोजक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते धाम इत्यादि आयोजनों पर रोक लगाई गई है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों को कदापि बख्शा नहीं जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक शहर के साथ लगते एक गांव में व्यक्ति की मौत के बाद दसवें दिन उसके किरया-कर्म पर परिजनों ने 50 लोगों के लिए धाम का आयोजन किया। संबंधित क्षेत्र के पटवारी को इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आयोजक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते धाम इत्यादि आयोजनों पर रोक लगाई गई है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों को कदापि बख्शा नहीं जाएगा।
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