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Chamba News: चंबा में आज से प्रचार बंद, भीड़-शराब पर कड़ा पहरा
Thu, 14 May 2026 10:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 14 May 2026 10:59 PM IST
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मतदान से 48 घंटे पहले लागू होंगे प्रतिबंध, लाउडस्पीकर और जनसभाओं पर भी प्रशासन सख्त
नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नगर निकाय चुनावों से पहले जिला प्रशासन ने माहौल को शांत और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए 15 मई शाम 3 बजे से चुनावी रैलियों, जनसभाओं, प्रचार वाहनों और शोरगुल पर ब्रेक लगा दिया है।
मतदान खत्म होने तक शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री भी पूरी तरह बंद रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मई को अपराह्न 3 बजे से 17 मई को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने अथवा चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी को भी प्रतिबंधित किया है। मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। 15 मई को अपराह्न 3 बजे से 17 मई तक मतदान और परिणाम घोषित होने तक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब, नशीला पेय या इसी प्रकार की अन्य नशीले मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नगर निकाय चुनावों से पहले जिला प्रशासन ने माहौल को शांत और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए 15 मई शाम 3 बजे से चुनावी रैलियों, जनसभाओं, प्रचार वाहनों और शोरगुल पर ब्रेक लगा दिया है।
मतदान खत्म होने तक शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री भी पूरी तरह बंद रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मई को अपराह्न 3 बजे से 17 मई को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
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मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने अथवा चुनाव संबंधी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी को भी प्रतिबंधित किया है। मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। 15 मई को अपराह्न 3 बजे से 17 मई तक मतदान और परिणाम घोषित होने तक होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब, नशीला पेय या इसी प्रकार की अन्य नशीले मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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