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ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण करवाने का आह्वान
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चंबा। उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में ई-श्रम जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने पूर्व निर्धारित किए गए लक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 1 लाख 40 हजार 600 कामगार और मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किए जा चुके हैं।
लक्ष्य को 90 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने शेष लक्ष्य को जल्द पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। उपायुक्त डीसी राणा ने लोगों से भी आह्वान किया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार और मजदूर ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। डीसी राणा ने कहा कि ई श्रम कार्ड एक स्थायी कार्ड होगा और जीवन भर के लिए मान्य है। पंजीकरण के बाद लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मुफ्त और भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा और 6 रोजगार योजनाओं के लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए 16 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के सभी मनरेगा मजदूर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, दूध बेचने वाले, मछुआरे, फेरीवाले, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, महिलाएं, छोटे दुकानदार और दुकानों में काम करने वाले वर्कर पात्र हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण के लिए आयकर दाता और ईपीएफ धारक पात्र नहीं होंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, चंद्रवीर सिंह, ओंकार सिंह, चंद्रभूषण, हितेंद्र कुमार, बालकृष्ण शर्मा, जीत सिंह ठाकुर, पवन शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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लक्ष्य को 90 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने शेष लक्ष्य को जल्द पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। उपायुक्त डीसी राणा ने लोगों से भी आह्वान किया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार और मजदूर ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। डीसी राणा ने कहा कि ई श्रम कार्ड एक स्थायी कार्ड होगा और जीवन भर के लिए मान्य है। पंजीकरण के बाद लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मुफ्त और भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा और 6 रोजगार योजनाओं के लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए 16 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के सभी मनरेगा मजदूर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, दूध बेचने वाले, मछुआरे, फेरीवाले, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, महिलाएं, छोटे दुकानदार और दुकानों में काम करने वाले वर्कर पात्र हैं।
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उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण के लिए आयकर दाता और ईपीएफ धारक पात्र नहीं होंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, चंद्रवीर सिंह, ओंकार सिंह, चंद्रभूषण, हितेंद्र कुमार, बालकृष्ण शर्मा, जीत सिंह ठाकुर, पवन शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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