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बिना बिल का सामान बेचने पर 25 हजार जुर्माना

Fri, 08 Jun 2018 11:31 PM IST
Updated Fri, 08 Jun 2018 11:31 PM IST
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बिना बिल का सामान बेचने पर 25 हजार जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। चंबा-तीसा मार्ग पर कोटी के पास बिना बिल सामान बेचने वाले दो व्यापारियों को आबकारी एवं कराधान विभाग ने 25000 रुपये जुर्माना ठोंका है। इसमें एक व्यापारी को 18000 तो दूसरे को 7000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों व्यापारी बिना बिल के लाए सामान को दुकान में बेच रहे थे। सामान को लेकर जीएसटी भी नहीं कटवाया गया था। इसकी सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। व्यापारियों को सामान का बिल दिखाने को कहा, तो वह इसको लेकर आनाकानी करने लगे। उउनके पास सामान का कोई बिल नहीं था। इसके बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस संबंध में दोनों व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई।

आबकारी एवं कराधान विभाग को सूचना मिली थी कि कोटी के पास व्यापारी बिना बिल का रेडीमेड का सामान बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी अजय धीमान, सहायक राज्य कर एवं अधिकारी बलजीत सिंह, तिलक राज मौके पर पहुंचे। उन्होंने सामान बेच रहे व्यापारियों से पूछताछ की। कारोबारियों को सामान का बिल दिखाने को कहा गया। मगर व्यापारी सामान को लेकर कोई बिल नहीं दिखा पाए। व्यापारियों ने सामान का जीएसटी भी नहीं कटवाया था। इसके चलते विभागीय टीम ने कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25000 रुपये जुर्माना ठोंका।
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बिना बिल सामान बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई : नविंद्र सिंह
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी नविंद्र सिंह ने बताया कि विभागीय टीम ने बिना बिल सामान बेच रहे दो कारोबारियों पर जुर्माना ठोंका है। बिना बिल सामान बेचने वाले व्यापारियों पर विभाग पैनी नजर रखे हुए है। कोई भी बिना बिल सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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