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चरस तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना
Updated Fri, 21 Sep 2018 09:56 PM IST
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चंबा। चंबा जिला की विशेष अदालत द्वारा तीन किलो 568 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए नारायण सिंह को दस साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
प्राप्त जानकारी अनुसार नवंबर 2016 में तीसा थाना से पुलिस टीम ने 3 किलो 568 ग्राम चरस के साथ नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की बहसबाजी उपंरात आखिरकार चंबा की विशेष अदालत ने नारायण सिंह को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने नारायण सिंह को दस साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न चुकाने की एवज में आरोपी को दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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प्राप्त जानकारी अनुसार नवंबर 2016 में तीसा थाना से पुलिस टीम ने 3 किलो 568 ग्राम चरस के साथ नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की बहसबाजी उपंरात आखिरकार चंबा की विशेष अदालत ने नारायण सिंह को आरोपी मानते हुए सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने नारायण सिंह को दस साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न चुकाने की एवज में आरोपी को दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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