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Bilaspur News: हाईकोर्ट के फैसले का अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने किया स्वागत
Sat, 25 Apr 2026 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 25 Apr 2026 11:29 PM IST
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सीनियरिटी और सेवा शर्तों पर पड़ रहा था असर
जॉइनिंग तिथि से सीनियरिटी देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहतलाई(बिलासपुर)। जिला बिलासपुर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को निरस्त किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। महासंघ ने इसे प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों के हित में लिया गया अहम फैसला बताया है।
महासंघ के झंडूता ब्लॉक के प्रधान प्यारे लाल सोनी और महासचिव रविंद्र चंदेल ने संयुक्त बयान में कहा कि उक्त अधिनियम लागू होने से कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम है। महासंघ के अन्य पदाधिकारियों प्रधान धर्म सिंह और महासचिव सुधीर चंदेल ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि न्यायालय के फैसले के अनुरूप जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। महासंघ ने मांग की है कि अनुबंध कर्मचारियों को उनकी जॉइनिंग तिथि से सीनियरिटी दी जाए, ताकि उनके साथ पूरा न्याय हो सके। पदाधिकारियों ने कहा कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता भी मजबूत होगी। महासंघ ने सरकार के प्रति सम्मान जताते हुए उम्मीद जताई कि कर्मचारी हित में जल्द सकारात्मक और न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देगी, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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जॉइनिंग तिथि से सीनियरिटी देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहतलाई(बिलासपुर)। जिला बिलासपुर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को निरस्त किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। महासंघ ने इसे प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों के हित में लिया गया अहम फैसला बताया है।
महासंघ के झंडूता ब्लॉक के प्रधान प्यारे लाल सोनी और महासचिव रविंद्र चंदेल ने संयुक्त बयान में कहा कि उक्त अधिनियम लागू होने से कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम है। महासंघ के अन्य पदाधिकारियों प्रधान धर्म सिंह और महासचिव सुधीर चंदेल ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि न्यायालय के फैसले के अनुरूप जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। महासंघ ने मांग की है कि अनुबंध कर्मचारियों को उनकी जॉइनिंग तिथि से सीनियरिटी दी जाए, ताकि उनके साथ पूरा न्याय हो सके। पदाधिकारियों ने कहा कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता भी मजबूत होगी। महासंघ ने सरकार के प्रति सम्मान जताते हुए उम्मीद जताई कि कर्मचारी हित में जल्द सकारात्मक और न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देगी, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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