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श्रावण अष्टमी मेलेा : श्री नयना देवी जी मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़ों पर रोक

Wed, 29 Jul 2026 11:01 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:01 PM IST
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Shravan Ashtami fair: Loudspeakers, drums and cymbals banned in Shri Naina Devi Ji temple premises
गरामोड़ और ग्वालथाई से आगे भारी वाहनों की आवाजाही बंद
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जिला दंडाधिकारी ने कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जारी किए आदेश
मेला नियंत्रण कक्ष से ही होगा सार्वजनिक सूचनाओं का प्रसारण
टोबा से मंदिर मार्ग पर केवल बसों और यात्री वाहनों को मिलेगी अनुमति

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी में होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात और ध्वनि नियंत्रण को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 13 अगस्त से 23 अगस्त तक प्रभावी रहने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
मेला अवधि के दौरान श्री नयना देवी जी मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और अन्य अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण और सुचारु भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा, सूचना या संदेश का प्रसारण केवल मेला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) के माध्यम से ही किया जाएगा।
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यातायात व्यवस्था में भी अस्थायी बदलाव किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि टोबा से श्री नयना देवी जी मंदिर जाने वाले मार्ग पर केवल बसों और अन्य यात्री वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली तथा अन्य भारी मालवाहक वाहनों के मंदिर की ओर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की सीमा गरामोड़ और ग्वालथाई (भाखड़ा) से आगे टोबा होते हुए श्री नयना देवी जी की ओर ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। इन स्थानों से आगे केवल बसों और अन्य यात्री वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी।
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सुरक्षित और व्यवस्थित मेले के लिए सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों, वाहन चालकों और मेला क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार यातायात और ध्वनि नियंत्रण संबंधी ये कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बेहतर भीड़ प्रबंधन तथा मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। दोनों आदेश 13 अगस्त से 23 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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