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Bilaspur News: नीट परीक्षा को लेकर बिलासपुर शहर में धारा 163 बीएनएसएस लागू
Fri, 19 Jun 2026 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Fri, 19 Jun 2026 11:06 PM IST
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एसडीएम सदर ने परीक्षा को लेकर जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 21 जून को आयोजित की जा रही नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडीएम सदर बिलासपुर डॉ. राजदीप सिंह ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिला मुख्यालय बिलासपुर में तीन परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है, जिनमें पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और पीएम श्री नवोदय विद्यालय कोठीपुरा शामिल है। जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़तालों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 21 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा उक्त समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति की ओर से हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 21 जून को आयोजित की जा रही नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडीएम सदर बिलासपुर डॉ. राजदीप सिंह ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिला मुख्यालय बिलासपुर में तीन परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है, जिनमें पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और पीएम श्री नवोदय विद्यालय कोठीपुरा शामिल है। जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़तालों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 21 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा उक्त समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति की ओर से हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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