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Bilaspur News: निजी स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्त हुए आरटीओ
Sat, 01 Nov 2025 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 01 Nov 2025 11:01 PM IST
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नियमों की पालना न करने पर होगी कार्रवाई
आरटीओ ने निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में निजी स्कूल एसोसिएशन जिला बिलासपुर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने की।
आरटीओ ने बताया कि बैठक में स्कूल बसों के सुरक्षित संचालन और सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान निजी स्कूल प्रबंधकों को हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम-1999 के नियम 73 के तहत जारी प्रावधानों की जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि सभी स्कूल संचालक इन नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार की अधिसूचना 2018 के अनुसार प्रत्येक स्कूल बस में वैध परमिट, फिटनेस पासिंग, बीमा, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा, जीपीआरएस, अनुभवी व लाइसेंस शुदा बैजधारी चालक-परिचालक, महिला गार्ड या परिचर, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी और दिव्यांग छात्रों के अनुकूल सुविधाएं अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त, बसों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, स्कूल प्रबंधन, पुलिस हेल्पलाइन और नजदीकी अस्पताल का संपर्क नंबर भी प्रदर्शित किया जाना जरूरी है। कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं भी रखीं, जिन पर आरटीओ ने नियमों के अनुसार उचित समाधान का आश्वासन दिया।
बैठक में निजी स्कूल एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार बाबू राम धर्माणी, प्रधान सुनील कुमार, सचिव ठाकुर दास शर्मा, उप प्रधान रणजीत ठाकुर, दिनेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रेस प्रभारी गोविंद घोष, सदर ब्लॉक प्रधान संजीव गौतम, झंडूता ब्लॉक प्रधान नरेंद्र सिंह ठाकुर तथा पूर्व प्रधान परवेश चंदेल सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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आरटीओ ने निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में निजी स्कूल एसोसिएशन जिला बिलासपुर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने की।
आरटीओ ने बताया कि बैठक में स्कूल बसों के सुरक्षित संचालन और सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान निजी स्कूल प्रबंधकों को हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम-1999 के नियम 73 के तहत जारी प्रावधानों की जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि सभी स्कूल संचालक इन नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार की अधिसूचना 2018 के अनुसार प्रत्येक स्कूल बस में वैध परमिट, फिटनेस पासिंग, बीमा, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा, जीपीआरएस, अनुभवी व लाइसेंस शुदा बैजधारी चालक-परिचालक, महिला गार्ड या परिचर, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी और दिव्यांग छात्रों के अनुकूल सुविधाएं अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त, बसों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, स्कूल प्रबंधन, पुलिस हेल्पलाइन और नजदीकी अस्पताल का संपर्क नंबर भी प्रदर्शित किया जाना जरूरी है। कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं भी रखीं, जिन पर आरटीओ ने नियमों के अनुसार उचित समाधान का आश्वासन दिया।
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बैठक में निजी स्कूल एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार बाबू राम धर्माणी, प्रधान सुनील कुमार, सचिव ठाकुर दास शर्मा, उप प्रधान रणजीत ठाकुर, दिनेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रेस प्रभारी गोविंद घोष, सदर ब्लॉक प्रधान संजीव गौतम, झंडूता ब्लॉक प्रधान नरेंद्र सिंह ठाकुर तथा पूर्व प्रधान परवेश चंदेल सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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