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Bilaspur News: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति
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राज्य प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने किया पटाखों का निरीक्षण
लोगों को हरित दिवाली मनाने के लिए किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर से दिवाली के उपलक्ष्य पर लोगों को वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि इस बार हरित दिवाली मनाएं। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों का भी निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली पर पटाखों को केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी।
बोर्ड की ओर से लोगों को जागरूक किया गया कि पटाखों का कम से कम प्रयोग करें ताकि पर्यावरण व स्वास्थ्य ठीक रहे। कनिष्ठ अभियंता अर्पण ठाकुर ने पटाखों के चलने से उत्पन्न ध्वनि व वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य व पर्यावरण पर होने वाले नुेसान से लोगों को अवगत करवाया गया। उन्होंने लोगों को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी के आदेशों के अनुसार दिवाली पर हरित पटाखों को केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी। इसी दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पटाखों की दुकानों का निरिक्षण किया और दुकानदारों को अग्निमुक्त, शोर रहित व हरित पटाखे बेचने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया की इस पहल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और एक स्वस्थ व पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाना सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से वाहन जांच शिविर भी लगाया जिसमें गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाण पत्र जांचे गए।
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लोगों को हरित दिवाली मनाने के लिए किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर से दिवाली के उपलक्ष्य पर लोगों को वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि इस बार हरित दिवाली मनाएं। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों का भी निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली पर पटाखों को केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी।
बोर्ड की ओर से लोगों को जागरूक किया गया कि पटाखों का कम से कम प्रयोग करें ताकि पर्यावरण व स्वास्थ्य ठीक रहे। कनिष्ठ अभियंता अर्पण ठाकुर ने पटाखों के चलने से उत्पन्न ध्वनि व वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य व पर्यावरण पर होने वाले नुेसान से लोगों को अवगत करवाया गया। उन्होंने लोगों को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी के आदेशों के अनुसार दिवाली पर हरित पटाखों को केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी। इसी दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पटाखों की दुकानों का निरिक्षण किया और दुकानदारों को अग्निमुक्त, शोर रहित व हरित पटाखे बेचने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया की इस पहल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और एक स्वस्थ व पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाना सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से वाहन जांच शिविर भी लगाया जिसमें गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाण पत्र जांचे गए।
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