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Bilaspur News: आरटीआई सूचना शुल्क ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई के आदेश
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अतिरिक्त उपायुक्त ने तहसीलदार श्री नयना देवी को दिए निर्देश
आवेदक से अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत पर हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध करवाने के नाम पर अधिक शुल्क वसूलने के मामले की शिकायत उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय ने तहसीलदार श्रीनयनादेवी को कार्रवाई करने और आवेदक से वसूली अतिरिक्त राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।
नयनादेवी तहसील के जन सूचना अधिकारी ने आवेदक से दो अलग सूचनाएं भेजने का शुल्क लिया। बाद में दोनों सूचनाएं एक ही पार्सल में मात्र 77 रुपये खर्च कर भेज दी गईं। इतना ही नहीं, ए-4 आकार के कागज को जोड़कर ए-3 बना दिया गया और प्रति पेज 20 रुपये की दर से 1226 रुपये वसूले गए। आवेदक मदन लाल ने पहले ही इस बारे में जनसूचना अधिकारी से अधिक वसूली गई राशि लौटाने का आग्रह किया था, लेकिन आवेदन को मानने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त से शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई और सुनवाई की मांग की। अब अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार नयना देवी इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर कानून अनुसार अगली कार्रवाई करें और इसकी जानकारी कार्यालय उपायुक्त तथा शिकायतकर्ता दोनों को उपलब्ध करवाई जाए।
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आवेदक से अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत पर हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध करवाने के नाम पर अधिक शुल्क वसूलने के मामले की शिकायत उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय ने तहसीलदार श्रीनयनादेवी को कार्रवाई करने और आवेदक से वसूली अतिरिक्त राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।
नयनादेवी तहसील के जन सूचना अधिकारी ने आवेदक से दो अलग सूचनाएं भेजने का शुल्क लिया। बाद में दोनों सूचनाएं एक ही पार्सल में मात्र 77 रुपये खर्च कर भेज दी गईं। इतना ही नहीं, ए-4 आकार के कागज को जोड़कर ए-3 बना दिया गया और प्रति पेज 20 रुपये की दर से 1226 रुपये वसूले गए। आवेदक मदन लाल ने पहले ही इस बारे में जनसूचना अधिकारी से अधिक वसूली गई राशि लौटाने का आग्रह किया था, लेकिन आवेदन को मानने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उपायुक्त से शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई और सुनवाई की मांग की। अब अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार नयना देवी इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर कानून अनुसार अगली कार्रवाई करें और इसकी जानकारी कार्यालय उपायुक्त तथा शिकायतकर्ता दोनों को उपलब्ध करवाई जाए।
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