फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   one year jail and fine

चिट्टे के आरोपी को एक साल का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना

Sat, 17 Apr 2021 10:55 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Apr 2021 10:55 PM IST
विज्ञापन
one year jail and fine
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने चिट्टे के मामले में दोषी सचिन शर्मा पुत्र रामचंद गांव न्यू, डाकघर नाल्टी, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को एक साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस टीम बम्ब पंतेहड़ा में गश्त कर रही थी। द्रुग खड्ड पुल के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। सचिन अपनी कार एचपी 23 सी 9479 में आया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 18.7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में 11 गवाह और विभिन्न दस्तावेज पेश किए गए। दोषी का जुर्म साबित होने पर एक वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed