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Bilaspur News: श्री नयना देवी जी में नवरात्र मेले में दस दिन भारी वाहनों की नो एंट्री
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टोबा से मंदिर तक सिर्फ बस और टैक्सी चलेंगी, गरामोड़-ग्वालथाई से ट्रक-टेंपो में सवारियां लाने पर रोक
11 से 20 अक्तूबर तक हथियार, लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े और बैंड-बाजे भी प्रतिबंधित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी मंदिर में नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में कई प्रतिबंध लागू किए हैं। 11 से 20 अक्तूबर तक टोबा से नयना देवी जी मंदिर तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस मार्ग पर केवल बस और छोटे यात्री वाहन यानी टैक्सियों को चलने की अनुमति होगी। जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर, टेंपो समेत अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों को टोबा से आगे मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे मेले के दौरान सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रहेगी। मेले के दौरान ट्रक, टेंपो और ट्रैक्टर में सवारियां भरकर नयना देवी जी लाने पर भी रोक रहेगी। ऐसे वाहन पाए जाने पर उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा से आगे आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गरामोड़ और ग्वालथाई (भाखड़ा) से नयना देवी की ओर ऐसे वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। इनमें आने वाले श्रद्धालुओं को बस या टैक्सी से आगे जाना होगा। मेला क्षेत्र में लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सार्वजनिक सूचना या उद्घोषणा केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। प्रशासन ने मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 11 से 20 अक्तूबर तक थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा मेले में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
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11 से 20 अक्तूबर तक हथियार, लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े और बैंड-बाजे भी प्रतिबंधित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी मंदिर में नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में कई प्रतिबंध लागू किए हैं। 11 से 20 अक्तूबर तक टोबा से नयना देवी जी मंदिर तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस मार्ग पर केवल बस और छोटे यात्री वाहन यानी टैक्सियों को चलने की अनुमति होगी। जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर, टेंपो समेत अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों को टोबा से आगे मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे मेले के दौरान सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रहेगी। मेले के दौरान ट्रक, टेंपो और ट्रैक्टर में सवारियां भरकर नयना देवी जी लाने पर भी रोक रहेगी। ऐसे वाहन पाए जाने पर उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा से आगे आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गरामोड़ और ग्वालथाई (भाखड़ा) से नयना देवी की ओर ऐसे वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। इनमें आने वाले श्रद्धालुओं को बस या टैक्सी से आगे जाना होगा। मेला क्षेत्र में लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सार्वजनिक सूचना या उद्घोषणा केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। प्रशासन ने मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 11 से 20 अक्तूबर तक थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा मेले में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।