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Bilaspur News: भाई की मौत के बाद अंतिम रस्मों के लिए एनडीपीएस आरोपी को जमानत
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अदालत ने माना- अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी, 24 सितंबर तक मिली अंतरिम राहत
24 सितंबर शाम पांच बजे तक सरेंडर करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एनडीपीएस मामले में जेल में बंद एक व्यक्ति को भाई की मौत के बाद अंतिम संस्कार और अन्य रस्मों में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। घुमारवीं के विशेष न्यायाधीश डॉ. मोहित बंसल की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए 10 सितंबर से 24 सितंबर तक अंतरिम जमानत देने के आदेश जारी किए।
मामले के अनुसार घुमारवीं थाना में 12 फरवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दर्ज मामले में व्यक्ति जेल में बंद है। उसने अदालत में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। आवेदन में बताया गया कि उसके भाई का 10 सितंबर को निधन हो गया। वह परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य है और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार भाई की अंतिम रस्में पूरी करने के लिए उसके अलावा परिवार में कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। अदालत में राज्य की ओर से पेश सहायक जिला न्यायवादी ने अंतरिम जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि भाई की अंतिम रस्मों में शामिल होना जरूरी है। अंतरिम जमानत नहीं मिलने पर वह अंतिम संस्कार में शामिल होने से वंचित रह जाएगा। अदालत ने अंतरिम जमानत 10 सितंबर से 24 सितंबर तक मंजूर करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के बांड भरने की शर्त लगाई है। जमानत की औपचारिकताएं ओपन एयर जेल बिलासपुर के अधीक्षक की संतुष्टि पर पूरी होंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को 24 सितंबर को शाम पांच बजे तक ओपन एयर जेल बिलासपुर में आत्मसमर्पण करना होगा। आदेश की प्रति जेल अधीक्षक को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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24 सितंबर शाम पांच बजे तक सरेंडर करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एनडीपीएस मामले में जेल में बंद एक व्यक्ति को भाई की मौत के बाद अंतिम संस्कार और अन्य रस्मों में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। घुमारवीं के विशेष न्यायाधीश डॉ. मोहित बंसल की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए 10 सितंबर से 24 सितंबर तक अंतरिम जमानत देने के आदेश जारी किए।
मामले के अनुसार घुमारवीं थाना में 12 फरवरी 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दर्ज मामले में व्यक्ति जेल में बंद है। उसने अदालत में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। आवेदन में बताया गया कि उसके भाई का 10 सितंबर को निधन हो गया। वह परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य है और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार भाई की अंतिम रस्में पूरी करने के लिए उसके अलावा परिवार में कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। अदालत में राज्य की ओर से पेश सहायक जिला न्यायवादी ने अंतरिम जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि भाई की अंतिम रस्मों में शामिल होना जरूरी है। अंतरिम जमानत नहीं मिलने पर वह अंतिम संस्कार में शामिल होने से वंचित रह जाएगा। अदालत ने अंतरिम जमानत 10 सितंबर से 24 सितंबर तक मंजूर करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के बांड भरने की शर्त लगाई है। जमानत की औपचारिकताएं ओपन एयर जेल बिलासपुर के अधीक्षक की संतुष्टि पर पूरी होंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को 24 सितंबर को शाम पांच बजे तक ओपन एयर जेल बिलासपुर में आत्मसमर्पण करना होगा। आदेश की प्रति जेल अधीक्षक को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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