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Bilaspur News: बिलासपुर में 14 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Mon, 02 Sep 2024 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Sep 2024 11:55 PM IST
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National Lok Adalat will be organized on 14th September in Bilaspur
बैंक,श्रम विवाद,बिजली,पानी बिल वैवाहिक विवादों का होगा निपटारा
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बिलासपुर,झंडूता,घुमारवीं न्यायालय परिसर में लोक अदालत


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर मनीषा गोयल ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से लंबित मामले हैं, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है।
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उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला पर संपर्क कर सकता है। सचिव सीनियर सिविल जज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 पर संपर्क कर सकता है। उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है।
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इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ईमेल पर भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन ईपे कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
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