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Bilaspur News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को, समझौते से निपटेंगे मामले
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12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से निपटेंगे लंबित मामले
बैंक, बिजली-पानी बिल, श्रम, वैवाहिक विवाद समेत समझौता योग्य मामलों का होगा निपटारा
तीन न्यायालय परिसरों में होगा आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में लंबित और अदालत में पहुंचने से पहले के समझौता योग्य विवादों के निपटारे के लिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर के अलावा घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में लोक अदालत की पीठें लगाई जाएंगी। इनमें पक्षकारों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों के साथ ऐसे विवाद भी लिए जाएंगे, जो अभी अदालत में दाखिल नहीं हुए हैं। इसका उद्देश्य पक्षकारों की सहमति से विवादों का शीघ्र समाधान कराना है, ताकि लोगों को लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिल सके। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह भी दी जाती है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 और ई-मेल Secy-dlsa-bil-hp@ gov.in पर भी जानकारी ली जा सकती है।
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बैंक, बिजली-पानी बिल, श्रम, वैवाहिक विवाद समेत समझौता योग्य मामलों का होगा निपटारा
तीन न्यायालय परिसरों में होगा आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में लंबित और अदालत में पहुंचने से पहले के समझौता योग्य विवादों के निपटारे के लिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर के अलावा घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में लोक अदालत की पीठें लगाई जाएंगी। इनमें पक्षकारों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों के साथ ऐसे विवाद भी लिए जाएंगे, जो अभी अदालत में दाखिल नहीं हुए हैं। इसका उद्देश्य पक्षकारों की सहमति से विवादों का शीघ्र समाधान कराना है, ताकि लोगों को लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिल सके। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह भी दी जाती है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 और ई-मेल Secy-dlsa-bil-hp
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